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चारा घोटाला मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा, ५ लाख जुर्माना

चारा घोटाला मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा

रांची डेस्क/ चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया । अब लालू यादव को जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में अपील करनी होगी। इस फैसले के बाद लालू यादव के वकील ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे |उनके अलावा अन्‍य दोषी फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजाराम को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई, जबकि उन पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया ।

लालू यादव की सजा पर फैसले से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि ‘लालू यादव जी को केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत फंसाया है | सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम कर रही है | उन्होंने कहा कि लालू जी फंसाने आरजेडी टूटने वाली नहीं हैं | उन्होंने कहा कि हम किसी साजिश से डरने वाले नहीं हैं, तेजस्वी ने कहा कि लालू कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है’ |
वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा कर अवैध ढंग से पशु चारे के नाम पर निकासी के इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे, जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर 1997 को मुकदमा दर्ज किया था और लगभग 21 साल बाद इस मामले में गत 23 दिसंबर को फैसला आया |

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