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बारह वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर मृत्युदंड को मंत्रिमंडल की मंजूरी

बारह वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर मृत्युदंड को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली डेस्क/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस निर्णय से एक दिन पहले शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि बच्चियों से दुष्कर्म करने के दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रस्ताव लाया जा रहा है।

मंत्रालय ने अदालत को बताया था कि सरकार नाबालिग बच्चियों के साथ भयावह तरीके से यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर संवेदनशील है और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्युदंड का प्रावधान पेश करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है।

मंत्रिमंडल का यह फैसला जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या और सूरत में नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या समेत देश के विभिन्न हिस्सों से इसी तरह की घटनाओं के बाद पूरे देश में उपजे विरोध और गुस्से के बाद लिया है।

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