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हत्या के मामले में रामपाल को उम्र कैद की सजा

हत्या के मामले में रामपाल को उम्र कैद की सजा

हरियाणा डेस्क/ हिसार की एक अदालत ने हत्या के दो मामलों में स्वयंभू बाबा रामपाल को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ दोनों मामले बरवाला पुलिस थाने में 19 नवंबर 2014 को दर्ज कराए गए थे।

पहला मामला दिल्ली में बदरपुर के पास मीठापुर के रहने वाले शिवपाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था जबकि दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जखोरा गांव निवासी सुरेश की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

दोनों ने आरोप लगाया था कि बरवाला गांव स्थित रामपाल के आश्रम में उनकी पत्नियों को स्वयंभू बाबा और उनके समर्थकों ने बंदी बना रखा था और वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी। बरवाला पुलिस ने दोनों प्राथमिकियों में हत्या के अलावा गलत तरीके से बंधक बनाने के भी आरोप लगाए थे।

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