Bihar, India, State

तीन महीने में हो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की जांच: सुप्रीम कोर्ट

तीन महीने में हो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की जांच: सुप्रीम कोर्ट

पटना डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बिहार के सिवान में एक पत्रकार की हत्या की जांच तीन महीने में पूरी करने को कहा है | अदालत ने कहा कि इस मामले के अभियुक्त इस आधार पर ज़मानत की मांग नहीं कर सकते हैं कि आरोप पत्र अभी दाख़िल नहीं हुआ है |

गौरतलब हो कि पत्रकार राजदेव रंजन की इस साल 13 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले की राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी | सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को 17 अक्तूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था | अदालत ने इस मामले के एक अभियुक्त मोहम्मद कैफ़ की कई नेताओं के साथ फ़ोटो सामने आने पर भी नाराज़गी जताई थी |

अदालत ने इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था | अदालत ने सोमवार को पूछा कि क्या फ़ोटो लेते समय अभियुक्त को भगोड़ा घोषित किया गया था या नहीं, शीर्ष अदालत ने सत्र न्यायालय से जानकारी मांगी है | इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवबर को होगी | पिछले महीने मोहम्मद शहाबुद्दीन की भागलपुर जेल से हुई रिहाई के बाद निकाले गए जुलूस में भी मोहम्मद कैफ़ दिखाई दिए थे |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *