नई दिल्ली डेस्क/ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरलाइनों को सभी घरेलू उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी की वजह से 15 अप्रैल से एयरलाइनों को दो घंटे से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी। मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश में कहा, ‘‘घरेलू क्षेत्रों में यात्रा सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइन सफर के दौरान भोजन परोस सकती हैं। इसके लिए अवधि सीमा का प्रतिबंध नहीं है। ” आदेश में यह भी कहा गया कि मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों में यात्रियों के लिए पत्रिका और पठन सामग्री को फिर से मुहैया कराने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों के पालन से ‘कोविड-19 के मामलों में कमी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।
इससे पहले 13 नवंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सूचित किया था कि दो घंटे से कम अवधि की उड़ानों में भोजन परोसना फिर से शुरू किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से सुझाव मांगा था। सूत्रों के अनुसर, “स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि दो घंटे से कम समय की उड़ानों में भोजन परोसना फिर से शुरू किया जा सकता है और चालक दल के सदस्यों को पूरा शरीर ढकने (पीपीई किट पहनने) की जरूरत नहीं है, लेकिन दस्ताने, मास्क और ‘फेस शील्ड’ पहनना जारी रखा जाना चाहिए। ”
मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत, एयरलाइनों को उन उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी जिनकी अवधि दो घंटे से कम है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल से लागू हुआ था। पिछले साल 25 मई को कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया गया था, तो मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत एयरलाइंस को उड़ान के दौरान भोजन परोसने की अनुमति दी थी।