TIL Desk New Delhi/ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिभावकों को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश से रोक हटा दी है। जिसमें हाईकोर्ट ने 15 फीसदी फीस वापसी पर रोक लगा दी थी।
अब सभी स्कूलों को कोरोना काल 2020-21में छात्रों से ली गई फीस का 15 फीसदी अभिभावकों को वापस करना होगा, हाई कोर्ट के फीस वापसी वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोविड के दौरान स्कूलों ने अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए अभिभावक राहत के अधिकारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्कूल प्रबंधन को कोविड काल के दौरान साल, 2020-21 के दौरान ली गई फीस का 15 फीसदी हिस्सा अभिभावकों को वापस करना होगा।