TIL Desk Mumbai/ बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीवाली के दौरान मुंबईवासियों के लिए आतिशबाजी का समय शाम सात बजे से रात 10 बजे तक सीमित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को बीमारी मुक्त वातावरण और पटाखे चलाने के बीच किसी एक का चयन करना होगा. मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा, “हम आतिशबाजी पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे लेकिन शहर में AQI के गिरते स्तर को देखते हुए संतुलन की जरूरत है.”
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