TIL Desk लखनऊ:DSP जियाउल हक हत्याकांड…10 दोषियों को उम्रकैद, लखनऊ CBI कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला | राजा भैया को मिल चुकी है क्लीन चिट |
लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने DSP जियाउल हक हत्याकांड में 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 19,500 का जुर्माना लगाया है। कुल जुर्माने की रकम 1 लाख 95 हजार जमा की जाएगी। जिसका आधा ज़ियाउल हक की पत्नी को दिया जाएगा।
कोर्ट ने 5 अक्टूबर को 10 लोगों को दोषी करार दिया गया था। 11 साल पहले कुंडा में सर्किल अफसर (CO) जियाउल हक की लाठी-डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव पर लगा था।
सभी दोषियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। दोषियों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल शामिल हैं। सभी को आज (बुधवार) कोर्ट में पेश किया किया गया। 2 मार्च 2013 को कुंडा में हुई इस घटना के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था।
मामले की जांच के दौरान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव को क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि इस मामले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलके में काफी हलचल थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आज सजा सुनाई जा रही है।