Punjab & Haryana, State

जालंधर में 11 और 12 फरवरी को मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, जारी हुआ आदेश

जालंधर
जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और 11 फरवरी को विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभायात्रा के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की बी.एन.एस. की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में उक्त आयोजन के दौरान शोभायात्रा मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के पास 11 और 12 फरवरी को मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *