भोपाल
मध्य प्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने वेतन के साथ दिए जाने वाले परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की है।नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है, ऐसे में एरियर का भी भुगतान होगा।इस संबंध में श्रम विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
यह वृद्धि जनवरी से जून 2024 के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 2 पाइंट की वृद्धि के आधार पर की गई है। इससे पहले श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई थी, जिसका लाभ 1 मार्च 2025 से मिलेगा। बता दे कि हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। इसके बाद ही श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन वृद्धि के बाद अब महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है।
जानें किसे कितनी मिलेगी राशि?
श्रम विभाग के आदेश के तहत, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक इन श्रमिकों को 2225+50=2275 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी प्रतिदिन उन्हें 87 रुपए 50 पैसे डीए मिलेगा।
इसमें अकुशल कर्मचारियों को 9575 रुपए मानदेय और 2275 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा।
अर्द्धकुशल श्रमिकों को मानदेय 10571 रुपए, कुशल श्रमिकों को 12294 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों को 13919 रुपए और महंगाई भत्ता सभी को 2275 रुपए ही मिलेगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए भी खुशखबरी है। श्रम आयुक्त इंदौर ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल से 30 दिसंबर 2024 तक के लिए न्यूनतम वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिए।
इससे प्रदेश के 10 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस फैसले से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में अप्रैल 2024 से प्रतिमाह 2225 रुपये की वृद्धि होगी।
इसके तहत अकुशल मासिक वेतन 11800, अर्ध कुशल श्रमिक को 12796, कुशल श्रमिक को 14519, उच्च कुशल को 16144 मासिक वेतन प्राप्त होगा।
माह के चार रविवार के अवकाश का अतिरिक्त वेतन प्राप्त होगा।दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में एक अक्टूबर 2024 से 2275 रुपये प्रतिमाह या 87.50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि के आदेश जारी किए