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मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन शुरू, दखिला रद्द हुआ तो वापस होगी फीस, विभाग ने बनाया नया नियम

जबलपुर
कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्र को यदि किसी कारण से प्रवेश निरस्त करना पड़ता है, तो उसका भुगतान किया गया शुल्क वापस होगा। कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया निरस्त करने के लिए विद्यार्थी को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।

पंजीकृत मोबाइल पर छात्र के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसके आधार पर प्रवेश निरस्त होगा। सिर्फ यही नहीं इसकी ऑनलाइन पावती भी आएगी। छात्र का शुल्क प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस के बाद खाते में पहुंच जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश मार्गदर्शिका में यह साफ किया है।

25 से कम संख्या तो नहीं दें प्रवेश

    कॉलेज चलो अभियान के नोडल डॉ. अरुण शुक्ल ने कहा कि प्रवेश और प्रवेश निरस्तीकरण को लेकर मार्गदर्शिका में सारी जानकारी स्पष्ट है। कक्षा 12वीं की परीक्षा में पूरक विद्यार्थियों के लिए सीएलसी राउंड में खाली सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें इंतजार करना होगा।

स्व वित्तीय मद से संचालित होने वाले स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने साफ किया है उन्होंने अकादमिक सत्र 2024-25 में प्रथम वर्ष में यदि विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या 25 या इससे अधिक है, तभी नए सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

विभाग ने साफ किया है कि इससे कम संख्या होने पर आगामी सत्र में प्रवेश न दिया जाए। इसी तरह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विभाग ने न्यूनतम प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 10 रखी है। यदि इससे कम छात्र प्रवेश लेते हैं तो नए सत्र में उस विषय में भी विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर पाबंदी लगाई गई है।

निःशुल्क काउंसलिंग की सुविधा

प्रो. अरुण शुक्ल ने बताया कि महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना द्वारा विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें विद्यार्थी को विषय चयन एवं करियर से संबंधित मार्गदर्शन विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस हेतु इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ (हिंदी विभाग) में दोपहर एक बजे से चार बजे तक उपस्थित हो सकता है।

कॉलेज तब देंगे शुल्क

विद्यार्थी यदि चरणवार प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से शुल्क जमा कर देता है, तो उसका प्रवेश निरस्त होने पर कॉलेज की जवाबदारी होगी कि विद्यार्थी द्वारा जमा की गई शुल्क की राशि काे वापस करे।

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