Madhya Pradesh, State

भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये 413 नगरीय निकायों में यह सिस्टम कर रहा है काम

भोपाल

प्रदेश में 413 नगरीय निकायों में यूनिफॉर्म एवं पारदर्शी तरीके भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम (एबीपीएएस) लागू किया गया है। एबीपीएएस के अंतर्गत निकाय कार्यालय में उपस्थित हुए बिना ही भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के लिये आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के ऑटोमेटेड प्रोसेस से ही की जाती है। यहाँ तक की बिल्डिंग इस्पेंक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के समय में भी मोबाइल ऐप द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है। अब तक करीब 3 लाख 50 हजार भवन अनुज्ञाएँ ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृत की गई हैं। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान सिस्टम नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

प्रदेश की 413 नगरीय निकायों में भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन कम्पांउडिंग (प्रशमन) लागू किया गया है। ऑनलाइन कम्पांउडिंग प्राणाली में शुल्क भी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है एवं शुल्क के लिये सभी ऑनलाइन भुगतान विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम में नागरिक स्वयं प्लिंथ प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते है। भवन अनुज्ञा के लिये अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या 16 से घटा कर 5 और साइट निरीक्षण चेक लिस्ट बिंदुओं को भी 43 से घटा कर 26 कर दिया गया है। फीस मेमों सिस्टम द्वारा स्वता: ही शुल्क जनरेट किया जाता है। शुल्क भुगतान के लिये सभी प्रकार के ऑनलाइन माध्यम स्वीकार किये जाते है।

राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा समयक रूप से पंजीकृत वास्तुविद और संरचना इंजीनियर को 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भू-खंडों पर भवन अनुज्ञा जारी किये जाने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। नये नियमों के अनुसार 186 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों पर त्वरित डीम्ड स्वीकृति प्रक्रिया को भी सिस्टम अंतर्गत लागू किया गया है।

 

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