यूपी डेस्क/ यूपी में अब बिजली कनेक्शन आसानी से मिल सकेंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने इसकी प्रक्रिया आसान कर दी है। लिहाजा नए कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। जिनके पास कोई जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें प्रीपेड मीटर के जरिए कनेक्शन दिए जाएंगे। वहीं, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन जारी करने के लिए कॉर्पोरेशन ने सुगम संयोजन लागू की है। इसके तहत पांच किलोवाट तक घरेलू बत्ती-पंखा कनेक्शन एग्रीमेंट लेटर पर जारी किए जा सकेंगे। एग्रीमेंट लेटर न होने पर क्षेत्र के बिजली इंजीनियर परिसर का निरीक्षण करके महज सात दिन के भीतर कनेक्शन जारी करेंगे।
मौजूदा समय में नए कनेक्शन जारी करने में काफी वक्त लगता है। नतीजतन बहुत से उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया काफी आसान बना दी गई है। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) संजय कुमार सिंह ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि पांच किलोवाट तक घरेलू बत्ती-पंखा कनेक्शन एग्रीमेंट लेटर पर जारी किए जा सकेंगे। एग्रीमेंट लेटर न होने पर क्षेत्र के बिजली इंजीनियर परिसर का निरीक्षण करके सात दिन के भीतर कनेक्शन जारी करेंगे। बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड या वोटर आईडी, भवन स्वामित्व प्रमाण के रूप में भवन की रजिस्ट्री, कब्जा प्रमाण पत्र, कुटुम्ब रस्जिटर, ग्राम प्रधान द्वारा जारी परिसर के स्वामी का प्रमाण पत्र या सरकारी आवास के लिए सरकार अथवा विभाग की ओर से जारी आवंटन पत्र में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा।
अगर कोई किरायेदार नया कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे भवन स्वामी का सहमति पत्र या किरायेदारी का प्रमाण पत्र देना होगा। सुगम संयोजन योजना के तहत पांच किलोवाट तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू बत्ती-पंखा उपभोक्ता किस्तों में कनेक्शन चार्ज का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही सिस्टम लोडिंग चार्ज भी नहीं लिया जाएगा।
सामान्यतया बिजली कंपनी केबल लगाकर कनेक्शन देगी, लेकिन अगर कोई उपभोक्ता खुद केबल देना चाहता है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। कनेक्शन के लिए अगर कहीं 40 मीटर तक एलटी लाइन के विस्तार की जरूरत पड़ती है तो इसका खर्च उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा। एलटी लाइन के विस्तार पर होने वाला खर्च बिजली कंपनी वहन करेगी। सुगम संयोजन योजना के तहत कैंप लगाकर कनेक्शन जारी किए जाएंगे। गांवों या शहर के बाहर विकसित होने वाले क्षेत्रों में नए कनेक्शन के लिए कैंप लगाने का दिन वितरण खंड के अधिशासी अभियंता तय करेंगे।
प्रत्येक गांव में दो माह में एक बार निश्चित रूप से कैंप लगाया जाएगा। कैंप लगाने के दो दिन पहले संबंधित उपकेंद्र के अवर अभियंता अपने लाइन स्टाफ के साथ संबंधित क्षेत्रों में इसका प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन पत्र वितरित करेंगे, ताकि आवेदक जरूरी कागजात तैयार कर जरूरी रकम की व्यवस्था कर सकें। हालांकि ऑनलाइन कनेक्शन पर ज्यादा जोर रहेगा। उपभोक्ता से आधार नंबर व मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से कनेक्शन में विलंब नहीं किया जाएगा। कनेक्शन जारी होने के बाद दो दिन के भीतर उपभोक्ता का बिजली खाता बनाना होगा। पहला बिल जारी होने के बाद ही कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।