यूपी डेस्क/ सरकार लाेगाें के काले धन के साथ अब उनकी शादियाें पर भी नजर रखने की याेजना बना रही है। अगर अाप शादीशुदा है अाैर सरकार काे इसकी जानकारी नहीं है ताे अाप मुश्किल में फंस सकते हैं। इस समस्या से बचने का एक ही तरीका है अाैर वाे है सरकार काे अपनी शादी के बारे में सूचना उपलब्ध कराना । इस समय शादी का माैसम चल रहा है। इसलिये जानकारी देना जरूरी है कि शादी का पंजीकरण जरूर करा लें। शादी के एक साल के अंदर पंजीकरण न कराने पर प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1973 के नियम दो के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था।
अब प्रदेश सरकार ने सभी धर्मों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश सरकार ने पंजीकरण कराना बहुत आसान कर दिया है। आधार कार्ड आधारित आवेदन से आप घर बैठे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। igrsup.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद फोन पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसके बाद 20 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आधार कार्ड लगाने के कारण सॉफ्टवेयर वर और वधू दोनों का बायोमीट्रिक इंप्रेशन ले लेगा। इसके लिए रजिस्ट्री दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआईजी स्टांप देवेंद्र सिंह ने बताया कि शादी के एक साल के अंदर पंजीकरण न कराने पर 50 रुपये प्रति साल के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
पासपोर्ट और वीजा बनवाने में पति और पत्नी का संबंध साबित करने के लिए। संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद में खुद को पति या पत्नी साबित करने के लिए। पेंशन और उत्तराधिकार के विवाद में। पति के निधन के बाद किसी भी तरह के क्लेम में। शादी को कानूनी मान्यता देने में। जहां पर पति का निवास हो या जहां विवाह हुआ हो, वहां रजिस्ट्रार, मैरिज के यहां पंजीकरण कराया जा सकता है। रजिस्ट्रार, मैरिज का पद उन लोगों के पास ही होता है, जो संपत्तियों की रजिस्ट्री कराते हैं। कुल मिलाकर रजिस्ट्री दफ्तर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है। आपको विवाह पंजीकरण नियमावली के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। फॉॅर्म के 10 नंबर वर और वधू के पहचान कॉलम पर किसी राजपत्रित अधिकारी, गांव या पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक या पार्षद से हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना होगा। फॉर्म के साथ दोनों की आयु का प्रमाणपत्र जैसे हाईस्कूल का प्रमाणपत्र, पैन कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉॅपी लगेगी। शादी का कार्ड या किसी संस्था से कराई गई शादी का प्रमाण देना होगा। लड़के के मूल निवास का प्रमाणपत्र जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, डीएल और पासपोर्ट, दोनों के दो-दो फोटो और फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी लगेगी।