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जम्मू कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकते है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब वहां के कोर्ट में लंबित मामले दूसरे राज्यों के कोर्ट में भेजे जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 14 सबको न्याय का अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाने से असमर्थ है तो ऐसे में वो न्याय से वंचित रह जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो आर्टिकल 136 के तहत सभी को न्याय का अधिकार दे।

बता दें इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास कई याचिकाएं आई थी। जिसके बाद कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में अब तक ऐसा प्रावधान नहीं था।

कानून के जानकारों की मानें तो CRPC 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड RPS में ये प्रावधान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है।

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