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बहुचर्चित टॉपर्स घोटाला मामले में रूबी राय को जमानत

बिहार डेस्क/  बिहार में बहुचर्चित टॉपर्स घोटाला मामले में गिरफ्तार की गई कला संकाय की टॉपर रही रूबी राय को पटना की एक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। पटना जुवेनाइल कोर्ट ने 12वीं टॉपर्स घाटाला मामले में गिरफ्तार रूबी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए रूबी को जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि रूबी राय को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में घोटाले की जांच कर रही विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) ने उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वह जांच परीक्षा में शामिल होने पटना स्थित समिति के कार्यालय में पहुंची थी।

पहले रूबी को पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। बाद में अदालत ने रूबी के 10वीं के प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए उसे नाबालिग करार दिया और उसे बाल सुधार गृह में रखने का आदेश दिया था। बिहार में इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में कला संकाय में टॉपर रही रूबी राय और विज्ञान संकाय में टॉपर रहे सौरव श्रेष्ठ का विषय और विशेष ज्ञान से संबंधित साक्षात्कार टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। दोनों मामूली सवालों का भी जवाब नहीं पाए। रूबी ने तो पोलिटिकल साइंस का उच्चारण ‘प्रोडिकल साइंस’ किया और बताया कि इस विषय में खाना बनाने संबंधी पढ़ाई होती है।

दोनों टॉपरों के हास्यास्पद जवाब से शर्मसार हुए बीएसईबी ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी और 14 टॉपरों का साक्षात्कार लिया था। विशेषज्ञों द्वारा लिए गए साक्षात्कार के बाद विज्ञान संकाय के टॉपर्स बने सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार तथा कला संकाय की टॉपर रूबी राय का परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया। मामला उजागर होने के बाद बिहार सरकार ने पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में बीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह, उनकी पत्नी और बिहार में सत्ताधारी जनता दल (युनाइटेड) की पूर्व विधायक उषा सिन्हा, बीएसईबी के पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा, वैशाली के बिशुन राय कॉलेज के प्राचार्य बच्चा राय सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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