हिंदी न्यूज़

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान, उनके बेटों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान, उनके बेटों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

जयपुर डेस्क/ राजस्थान हाईकोर्ट ने यहां बुधवार को पहलू खान, उनके दो बेटों -आरिफ व इरशाद- और पिकअप चालक खान मोहम्मद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों से साबित होता है कि जानवर को डेयरी उद्देश्य के लिए खरीदा गया था, वध के लिए नहीं। उनके खिलाफ गौ तस्करी के आरोप में 2017 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

खान की तरफ से पेश हुए वकील कपिल गुप्ता के अनुसार, पहलू खान, उनके बेटों व चालक के खिलाफ प्राथमिकी व आरोप पत्र को न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की अदालत ने रद्द कर दिया।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी और आरोप पत्र, अपराध के मूल तत्वों को प्रस्तुत करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि यह साबित नहीं किया जा सका कि जानवर को वध के लिए ले जाया जा रहा था। वह दूध देने वाली गाय थी और आरोपी के पास नगर निगम के शुल्क की रसीद थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *