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बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू

पटना डेस्क /  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक शिकायत निवाररण अधिकार अधिनियम को लागू करते हुए रविवार को कहा कि इसके जरिए आमजन को एक नियत समय सीमा के भीतर शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किए जाने के लिए  आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश ने इसे सुशासन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कदम बताया और कहा कि इसके जरिए आम जन को एक नियत समय सीमा के भीतर उनकी शिकायतों की सुनवाई और निवारण का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पटना के गांधी मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्णक्रांति का आह्वान किया और इसके अलावा आज विश्व पर्यावरण दिवस है।

नीतीश ने कहा कि इस कानून का जिक्र करते हुए कहा कि अब केवल लोगों की शिकायतों की सुनवाई की बात नहीं बल्कि उनका निराकरण होगा। जिन शिकायतों का संभव है उनका निराकरण होगा, जिसका निराकरण संभव नहीं है, उन्हें कारण बताते हुए चिट्ठी जारी जाएगी। शिकायतकर्ता पत्र से संतुष्ट नहीं होने पर अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि सुशासन के मामले में बिहार ने अनेक प्रयोग किया है और हमने कई नीतियां ऐसी बनाई है जिसका अनुकरण लोगों को करना पड़ा है।

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