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अब 31 मार्च तक यूपी में लागू रहेगा कोरोना महामारी अधिनियम

अब 31 मार्च तक यूपी में लागू रहेगा कोरोना महामारी अधिनियम

लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया। इसकी जो समयावधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार] बीते 24 घंटे में 80 नए मरीज मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में करीब छह माह बाद मरीज मिले हैं। इसी तरह 11 लोग कोविड को मात देने में कामयाब रहे हैं। अब कुल एक्टिव केस 392 हो गए हैं। प्रदेश में कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में की गई 19,3896 सैंपल की जांच में 80 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 30 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जिलों में तैयारियों की जानकारी लेंगे। फिर इन तैयारियों को तीन व चार जनवरी 2022 को फिर से माकड्रिल की जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए इंतजाम कितने पुख्ता हैं, इसकी थाह लेकर कमियों को दूर किया जाएगा। पहले 16 व 17 दिसंबर को माकड्रिल की जा चुकी है।

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