नई दिल्ली डेस्क/ नोएडा-दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइवे यानी डीएनडी पर फिलहाल टोल नहीं लगाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया |
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश सुनाया था, इस फैसले को टोल वसूल करने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कंपनी को राहत नहीं मिली है |
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में फैसला अब तक की गई टोल वसूली के आकलन के बाद सुनाया जाएगा, इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी |