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बिना परमिट स्कूल वाहनों का पंजीयन होगा निरस्त- आरटीओ

बिना परमिट स्कूल वाहनों का पंजीयन होगा निरस्त- आरटीओ
  • सभी वाहन स्वामी तत्काल फिटनेस, बीमा, पंजीयन, पीयूसीसी, परमिट वैध करायें

TIL Desk अयोध्या:👉 अपर मुख्य सचिव महोदया परिवहन व परिवहन आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में संचालित विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, निगरानी एवं वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग अयोध्या भी युद्ध स्तर पर लगातार कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में सभी स्कूली वाहनों- शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों को स्कूल यान परमिट से आच्छादित कराने की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए आरटीओ प्रशासन अयोध्या ऋतु सिंह ने बैठक व वीसी और कड़े निर्देश पत्र जारी कर मण्डल के समस्त जनपदों के एआरटीओ प्रशासन व प्रवर्तन, पीटीओ और मोटरयान निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वाहन पोर्टल और स्कूल वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित ऐसे समस्त वाहनों जिनका परमिट समाप्त हो गया है अथवा परमिट प्राप्त नहीं किया है को तत्काल नोटिस, दूरभाष, व्यक्तिगत संपर्क, शिक्षा विभाग आदि के माध्यम से सभी प्रपत्र यथा- पंजीयन, पुनः पंजीयन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध कराकर परमिट हेतु आवेदन करायें व उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कराने की कवायद करें |

आरटीओ द्वारा पूर्व में भी एआरटीओ, प्रवर्तन अधिकारियों और टेक्निकल अधिकारियों को ऐसे स्कूलों का विवरण निरन्तर प्रेषित करते हुए कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये थें मण्डलीय कार्यालय से भी सीधे डिफाल्टर्स को नोटिस भेजे गये और शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, सभी डीआईओएस व बीएसए से भी अनुश्रवण व पत्राचार किया गया था । किन्तु समीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक जनपद में कई स्कूल वाहनों के पंजीयन निलंबन जैसे सुल्तानपुर में 457 नोटिस और 174 निलंबन, अमेठी में 231 नोटिस और 114 निलंबन किये जाने के बावजूद कई स्कूल स्वामी/प्रबंधन परमिट, फिटनेस प्रपत्र वैध कराने में लापरवाही और उदासीनता बरत रहे हैं जो बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत बेहद आपत्तिजनक है अतः पर्याप्त नोटिस देने के बावजूद और निलंबन की अवधि पूर्ण होने वाले, परमिट हेतु वैध आयु सीमा 15 वर्ष पूरे हो जाने वाले स्कूल वाहनों के ं प्रमाणपत्र निरस्तीकरण पंजीयन, निलम्बन व अन्य नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही अगले 03 दिन में करते हुए एआरटीओ अपनी रिपोर्ट मण्डलीय आरटीओ कार्यालय को भेजें अन्यथा शिथिलता बरतने पर उच्च स्तर को सूचित किया जाएगा ।

एआरटीओ सुल्तानपुर और अमेठी को विशेषरूप से सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ,बीते दिनों परिवहन विभाग द्वारा पोर्टल हेतु निरीक्षण के उपरान्त भी कतिपय स्कूलों द्वारा प्रपत्र वैध नहीं कराये गये यथा- इकरा गर्ल्स इण्टर कालेज, हौसला प्रसाद शिक्षण संस्थान, एल.एम.डी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, फार्मेशन एज्युकेशनल सोसायटी, श्री राम सिंह मेमोरियल, सेंट थामस प्राथमिक विद्यालय, मुमताज एज्युकेशनल एकेडमी, माहेश्वरम इण्टरनेशनल कालेज, एस.जे. एस पब्लिक स्कूल, दिशा कान्वेंट स्कूल, डी.पी.एस पब्लिक स्कूल लम्भुआ, हरी प्रसाद एम.पी स्कूल, ए.डी.के पल्बिक स्कूल आदि आदि ।बैठक में अयोध्या के एआरटीओ प्रशासन श्री आर.पी. सिंह व कर्मचारीगण भौतिक रूप से व अम्बेडकरनगर, अमेठी व सुल्तानपुर के एआरटीओ ने वीसी के जरिये प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि स्कूल यान के सभी प्रपत्र- फिटनेस, बीमा, पंजीयन, पीयूसीसी इत्यादि वैध कराते हुए उ0प्र0 मोटर यान नियमावली के प्रावधानों व माननीय विधानपरिषद समिति द्वारा निर्देशित विशेष शर्तों के अनुपालन करते हुए सभी स्कूलों को शपथ-पत्र देते हुए नियमानुसार परमिट आवेदन करना होता है । अतः स्कूल प्रबंधन और स्कूल यान स्वामी से अपेक्षा है कि प्रतिकूल कार्यवाही से बचने के लिए तत्काल अनुपालन करें ।

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