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बी.एल.ओ. द्वारा उपलब्ध कराया गया मतदाता पर्ची भी वोट देने के लिए मान्य

TIL Desk/ #Lucknow– भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों को अधिसूचित किया है, जिनके आधार पर मतदाता मतदेय स्थल पर अपनी पहचान करा सकता है। इन 12 पहचान पत्रों में से एक पहचान पत्र मतदाता पर्ची भी है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची बी.एल.ओ. के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाये।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री टी0 वेंकटेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता कार्ड के अलावा पहचान के लिये 12 अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराये हैं। इन पहचान पत्रों में पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसंेस , केन्द्र व राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र , बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड , एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड , फोटोयुक्त पेंशन डाक्यूमेन्ट , निर्वाचन मशीनरी द्वारा जारी फोटो वोटर स्लिप, एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी शासकीय पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सबके साथ ही यह आवशयक होगा कि मतदान करने के लिये मतदाता का नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिये जिसकी पुष्टि मतदाता द्वारा अपने बी.एल.ओ. से सम्पर्क करते हुये, इन्टरनेट के माध्यम से ब्म्व् ॅमइेपजम पर उपलब्ध ूमइसपदा के द्वारा अथवा ड.टवजमत नाम के मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भी कर सकते हैं।
श्री वेंकटेश ने बताया कि गत 3 माह में आयोग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मीडिया , समाचार पत्र , टी.वी., रेडियो इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार – प्रसार करते हुये लगभग 60 लाख नये लोगों के नाम मतदाता सूची में जोडे़ गये हैं। इनकेा सम्मिलित करते हुये ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे सभी लोग मतदाता पहचान पत्र अथवा उपरोक्त 12 में से किसी एक पहचान पत्र का प्रयोग करते हुये अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं एवं वोट डाल सकते हैं।
ओ0 पी0 राय- कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।


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