नई दिल्ली डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार बताने संबंधी राहुल गांधी के बयानों पर कहा कि राहुल गांधी को संघ की सामूहिक निंदा नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है कि या तो वह इस मामले पर माफी मांगे या फिर ट्रायल फेस करें। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, ‘अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको ट्रायल फेस करना ही होगा।’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की है। राहुल ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की।
महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था। गौर हो कि संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा था कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।