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सुप्रीम कोर्ट ने आज़म के माफी को किया दरकिनार, नया शपथपत्र दाखिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आज़म के माफी को किया दरकिनार, नया शपथपत्र दाखिल करने का आदेश

नई दिल्ली डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट ने बुलन्दशहर गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम की माफी को दरकिनार करते हुए नया शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है जिसमें बिना शर्त माफी का उल्लेख हो। कोर्ट ने अपने आदेश में आजम खां को नए सिरे से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 15 दिसंबर तक का समय दिया है।

आजम ने कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा था कि अगर कोई मेरे बयान से कोई आहत हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं। अटॉर्नी जनरल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें ‘अगर’ (if) शब्द से नहीं लग रहा है कि वह बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। बहरहाल, आजम नया हलफनामा दाखिल करने पर राजी हो गए हैं।

गौरतलब हो कि यह घटना 29 जुलाई को हुई थी, जब पीड़ित परिवार नोएडा से एक अंत्येष्टि में शामिल होने शाहजहांपुर जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर परिवार के साथ दरिंदगी की गई।12 अगस्त को आजम ने बुलंदशहर गैंगरेप पर कहा था कि यह राजनीति से प्रेरित हो सकता है। उनके इस बयान पर खासा बवाल मचा था और मामला कोर्ट तक पहुंचा। पीड़ित ने आजम खान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने मांग की थी कि आजम खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, उन पर उचित कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आजम खान से चार सवालों के जवाब मांगे थे।

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