भोपाल डेस्क/ मध्य प्रदेश के इंदौर में हास्य कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से हिन्दू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गुजरात के स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और एक अन्य आरोपी को जमानत देने से इंदौर की सत्र न्यायालय ने मंगलवार को इनकार कर दिया। दोनों आरोपियों को भाजपा की एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुजरात के जूनागढ़ से ताल्लुक रखने वाले फारुकी और हास्य कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े इंदौर निवासी नलिन यादव की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। फारुकी और यादव के वकील अंशुमन श्रीवास्तव ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि प्राथमिकी में उनके दोनों मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया है।
श्रीवास्तव ने अपनी दलील में कहा कि उनके दोनों मुवक्किल कलाकार हैं और उन्होंने शहर में नववर्ष पर आयोजित हास्य कार्यक्रम में ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। उधर, अभियोजन के वकील विमल मिश्रा ने फारुकी और यादव की जमानत अर्जियों पर अदालत में जोरदार आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में दोनों आरोपी शहर के 56 दुकान क्षेत्र के एक कैफे में आयोजित जिस हास्य कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए प्रशासन की अनुमति नहीं ली गई थी।
अभियोजन के वकील ने प्राथमिकी के इस आरोप पर खास जोर दिया कि इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं का भद्दा मजाक उड़ाया गया था और यह कार्यक्रम अश्लीलता से भरा था, जबकि इसके दर्शकों में नाबालिग लड़के-लड़कियां भी शामिल थे। इससे पहले, जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फारुकी और यादव समेत मामले के पांच आरोपियों की जमानत अर्जियां दो जनवरी को खारिज कर दी थीं।