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सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को मिली क्लीनचिट

नयी दिल्ली डेस्क/ उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका आज खारिज कर दी।

पूर्व अफसरशाह और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंडेर की ओर से दायर याचिका पर लगभग आधे घंटे तक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले को ‘‘खारिज’’ कर दिया।

मंडेर ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी , जिसके तहत निचली अदालत द्वारा भाजपा अध्यक्ष को आरोप मुक्त किए जाने का फैसला बरकरार रखा गया था।

शाह को राहत देते हुए पीठ ने कहा, ‘‘जब कोई व्यक्ति वाकई व्यथित हो तो मुद्दा एक अलग रंग लेता है लेकिन जब किसी व्यक्ति का दूर-दूर तक संपर्क न हो और वह मामले को पुनर्जीवित करना चाहता हो तो यह एक अलग मसला है।’’ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मंडेर का पक्ष रखते हुए कहा, ‘‘जनता को यह महसूस होना चाहिए कि कोई भी कानून से उपर नहीं है।’

 

 

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