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विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ को अब देनी होगी ये जानकारी

विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ को अब देनी होगी ये जानकारी

नई दिल्ली डेस्क/ केंद्रीय ग्रह मंत्रालय द्वारा तय किया गए नए नियमों के अनुसार, अब किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा विदेश से धनराशि हासिल करने के लिए उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार को धर्मान्तरण को लेकर एफिडेविट देना होगा।

अधिसूचना के अनुसार, किसी भी एनजीओ के अधिकारियों व सदस्यों के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कभी किसी धर्म से अन्य धर्म में धर्मान्तरण करवाने या सांप्रदायिक तनाव फ़ैलाने के लिए दोषी या अभियुक्त करार नहीं दिया जायेगा ।

सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में विदेशी योगदान नियम २०११ में बदलाव भी घोषित किये गए है। जिसमे व्यक्तियों को एक लाख रुपये मूल्य तक की निजी तोहफों की घोषणा नहीं करनी होगी। इससे पूर्व २५००० रुपये से ज्यादा मूल्य वाले तोहफों की घोषणा करना जरूरी था ।

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