Site icon TV INDIA LIVE

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून रद्द किया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून रद्द किया

पटना डेस्क/ पटना हाइकोर्ट ने विदेशी शराब की बिक्री और उपभोग पर लगी रोक को अवैध क़रार दिया है बिहार सरकार ने पांच अप्रैल को यह रोक लगाई गई थी | विदेशी शराब निर्माताओं, रोस्टोरेंट और बार मालिकों के साथ-साथ कुछ लोगों ने सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए बीते दिनों कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था |

पटना हाइकोर्ट के वकील हैं और सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं के वकील सत्यवीर भारती ने अदालत के आज के फ़ैसले के बारे में बताया, ”हाइकोर्ट ने विदेशी शराब के बिक्री और उपभोग पर रोक लगाने वाली संबंधी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन और उत्पाद क़ानून की जिन धाराओं के तहत यह प्रतिबंध लागू किया था, उसे गैरक़ानूनी क़रार दिया है |”

इस फ़ैसले के बाद सूबे में अब विदेशी शराब पर लगी रोक समाप्त हो गई है, हालांकि सूबे में देसी शराब पर लगे प्रतिबंध पर आज के फ़ैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा नितीश सरकार ने इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर जो बड़े फ़ैसले लिए थे उनमें बिहार में शराबबंदी एक अहम फैसलों में से एक था |

बिहार के मुख्यमंत्री ने इसी वर्ष अप्रैल में बिहार में पूर्ण रूप से राज्य में शराबबंदी लागू कर दिया था लेकिन शुरुआती दिनों में बिहार में एक अप्रैल से शराबबंदी का पहला चरण शुरु हुआ था. इसके तहत गांवों में पूर्ण रूप से शराब की बिक्री बंद कर दी गई थी |

Exit mobile version