नई दिल्ली डेस्क/ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया है | दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आम आदमी पार्टी अपने विज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है | मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की गठित समिति ने आदेश दिया है कि दिल्ली के बाहर छपे विज्ञापनों में खर्च की गई रकम आम आदमी पार्टी को लौटानी होगी |
समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार सरकारी खजाने को अपने विज्ञापनों पर पानी की तरह बहा रही है. उन्हें इस पैसों को सरकारी खजाने में जमा करना चाहिए | सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था |अपने आदेश में समिति ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिकायतकर्ता के द्वारा की गई नौ शिकायतों में से छह में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की दोषी है |
इन विज्ञापनों में दिल्ली के बाहर छपे विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जिनमें आम आदमी पार्टी का नाम छपा हो, दूसरे राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों का प्रचार और विपक्ष पर निशाना साधने वाले विज्ञापन शामिल हैं | समिति ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के 13 मई 2015 के आदेश के उल्लंघन के मामले में ‘आप’ को विज्ञापनों पर हुए खर्च की भरपाई करनी होगी |