TIL Desk मुंबई:👉बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई हालिया गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसी ने मामले की गंभीरता और आरोपियों के संगठित नेटवर्क को देखते हुए इस कांड में शामिल सभी 11 अभियुक्तों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 की कड़ी धाराएं लगा दी हैं। सक्षम पुलिस अधिकारी से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद इस मुकदमे में मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) को जोड़ दिया गया है। इसके बाद अब आरोपियों को कोर्ट से आसानी से जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है।

वसूली और खौफ पैदा करने की थी साजिश
मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, यह वारदात कोई साधारण हमला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि आरोपियों का मुख्य उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को डराना, समाज में अपनी दहशत कायम करना और रंगदारी वसूलना था। नवभारत टाइम्स के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कई का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इस पूरी साजिश के तार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी अनिल पंडित से जुड़े होने की बात सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और उसे फिलहाल इस केस में वांछित (Wanted) आरोपी बनाया गया है।

जुहू में हुआ था सनसनीखेज हमला
यह सनसनीखेज वारदात 18 अक्टूबर की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में एक फुटबॉल क्लब के पास हुई थी। जब टाइगर श्रॉफ वहां से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाकर करीब 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई थीं। इस हमले में अभिनेता पूरी तरह सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन गोलीबारी की चपेट में आने से उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। वारदात के ठीक अगले दिन 19 अक्टूबर को पुलिस ने हत्या के प्रयास (BNS धारा 109) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश से कुल 11 लोगों को दबोचा था। कड़े कानून 'मकोका' के लागू होने से अब दोषियों को न्यूनतम 5 साल से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा हो सकती है।