TIL Desk हैदराबाद/ हैदराबाद ब्लास्ट मामले में मौत की सजा पाए इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी यासीन भटकल को 19 दिसंबर को एनआईए की कोर्ट ने हैदराबाद ब्लास्ट मामले में चार अन्य आतंकियों के साथ मौत की सजा दे दी । यासीन भटकल प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सह-संस्थापक था | उसे अगस्त 2013 में बिहार में भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद ब्लास्ट मामले में हुई थी। इस ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत हो गई थी।
एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को यासिन भटकल समेत 5 लोगों को मौत की सज़ा दे दी । इसमें यासीन के भाई रियाज़ भटकल भी शामिल हैं जो कि अभी फरार हैं। 21 फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में हुए दोहरे ब्लास्ट में 19 लोग मारे गए थे और 150 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे ।
बीते सप्ताह ही एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इन पांचों को दोषी करार दिया था। एनआईए ने इन बम धमाकों में अपनी जांच के दौरान पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। और कुछ वक्त तक तिहाड़ जेल में रखने के बाद एनआईए ने उसे हैदराबाद की जेल में शिफ्ट कर दिया था। बम बनाने में भटकल माहिर था | मुंबई पुलिस और एनआईए ने भटकल पर 10-10 लाख रुपए इनाम भी रखा था।