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बिहार टॉपर्स घोटाला: रूबी रॉय नाबालिक, अदालत ने राहत दी

पटना डेस्क/  बिहार टॉपर्स घोटाले में टॉप करने वाली रूबी राय को बिहार की एक अदालत ने नाबालिग मानते हुए राहत दी है। राज्य में इस वर्ष 12वीं की कला संकाय की टॉपर रही रूबी राय को एक बड़ी राहत देते हुए उसे नाबालिग मान लिया है। पटना विशेष निगरानी अदालत के न्यायाधीश राघवेन्द्र कुमार सिंह ने रूबी राय की 10वीं के प्रमाणपत्र के आधार पर उसे नाबालिग माना है।

रूबी के नाबालिग होने का मामला सामने आने के बाद बाल अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था ‘प्रयास भारती’ की ओर से यह मामला निगरानी अदालत में प्रस्तुत किया गया था।संस्था ने रूबी राय के 10वीं (मैट्रिक) के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, जिसमें उसकी जन्मतिथि 15 नवंबर, 1998 बताई गई थी।

प्रयास भारती के अधिवक्ता क़े डी़ मिश्रा ने कहा कि अदालत ने रूबी को नाबालिग मानते हुए बेउर जेल से रिमांड होम भेजने का आदेश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि टॉपर्स घोटाले की जांच कर रही विशेष जांच दल ने रूबी राय को 25 जून को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बुलावे पर जांच समिति के सामने पेश होने समिति कार्यालय पहुंची थीं। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किए जाने के वक्त रूबी के नाबालिग होने को लेकर कोई बात नहीं रखी गई थी, जिस कारण अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया था।

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