नई दिल्ली डेस्क/ मोदी सरकार ने सोमवार से उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को 20 जुलाई से अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। यह कानून उपभोक्ता को ज्यादा ताकत देगा। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं।
नए कानून की ये हैं विशेषताएं——————-
>>नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी |
>>उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा |
>>नए कानून में Online और Teleshopping कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है |
>>खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान |
>>कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे |
>>PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी |
>>कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस दाखिल हो पाएंगे |
>>स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई होगी |
>>नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई|