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बुलडोज़र एक्शन पर रोक——SC बोला, ‘अनुमति के बिना न करें कार्रवाई’

बुलडोज़र एक्शन पर रोक------SC बोला, 'अनुमति के बिना न करें कार्रवाई'

TIL Desk New Delhi:👉देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन लें. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा.

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