TIL Desk नई दिल्ली डेस्क:👉सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन महिलाओं की विशिष्ट संपत्ति है और बिना महिला की मर्जी के उसके पिता भी उसके ससुरालवालों से स्त्रीधन वापस नहीं मांग सकते. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने तलाकशुदा महिला के पिता द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है. इसमें पिता ने अपनी बेटी के तलाक के बाद ससुरालवालों से स्त्रीधन (शादी के समय दिए गए उपहार और गहने) लौटाने की मांग की थी.
Recent Posts
- 5 हजार देकर किया बॉर्डर पार, BSF ने पकड़े 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए
- Ajaz Khan के इंस्टाग्राम पर फ़ॉलोअर्स 56 लाख, वोट 150 भी नहीं मिले
- हिन्दुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव : पांचवी सांस्कृतिक संध्या में कवियों का रहा बोलबाला
- द ग्रांड गौतम बुद्ध क्विज मास्टर-2024 प्रतियोगिता का विजेता बना जवाहर नवोदय विद्यालय-पिपरसंड
- एवोक इंडिया ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में 7वें संस्करण का आयोजन किया
Most Used Categories
- State (16,306)
- हिंदी न्यूज़ (12,647)
- India (10,334)
- Uttar Pradesh (7,964)
- Delhi-NCR (7,184)
- Sports (6,219)
- Home (6,159)
- World (6,000)
- Entertainment (5,902)
- Business (5,640)