नयी दिल्ली डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे | जस्टिस दीपक मिश्रा औरअमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाए, पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डेवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए |
शीर्ष अदालत ने कहा कि फ्लैट का कब्जा देने में हुए विलंब की वजह से राठौर को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में बाद में विचार किया जाएगा, इस मामले की सुनवाई के दौरान पार्श्वनाथ डेवलपर्स के वकील ने कहा कि फ्लैट तैयार है और वह इसका कब्जा दे सकता है | राठौर ने पार्श्वनाथ की परियोजना एक्जोटिका में 2006 में फ्लैट बुक कराया था और इसके लिये 70 लाख रुपये का भुगतान भी किया था, इस फर्म को 2008-09 में फ्लैट का कब्जा देना था | इस साल जनवरी में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निबटान आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि राठौर को मूल धन ब्याज सहित वापस किया जाये और उन्हें मुआवजा दिया जाए |