TIL Desk लखनऊ:👉मामला चौंकाने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को कैबिनेट के आदेश से कैसे बदला जा सकता है। ये मामला दिलचस्प है। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी,यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल।
अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल दो साल का होगा। कैबिनेट ने यूपी के डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर लगाई मुहर। प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी। उन्हें दो साल का फिक्स कार्यकाल भी मिल सकता है, ऐसी चर्चा देर रात शुरू हुई है।
कैबिनेट का प्रस्ताव शायद प्रशांत को स्थाई डीजीपी बनाने के लिए लाया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश(यूपी के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं निर्देशावली 2024 को कैबिनेट ने दी मंजूरी। हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी डीजीपी का चयन ।
कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति ,उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर डीजीपी कमेटी में होंगे । डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो । एक बार चुने जाने के बाद दो साल तक डीजीपी को कार्यकाल मिलेगा।