लखनऊ डेस्क/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने 24 साल पुराने एक वाद में अनुपस्थित चल रहे प्रदेश के कृष्रि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के विरुद्ध मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके साथ ही उनके संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। आदेश तामिला के लिए न्यायालय ने थानाध्यक्ष कसया को नोटिस भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री शाही के विरूद्ध अपराध संख्या 271-94 में धारा 353, 506 आईपीसी के तहत कसया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
देवरिया जिले के कसया तहसील के सरकारी संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने शाही पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी कार्य में बांधा पहुंचा रहे हैं। साल 1994 में दर्ज मुकदमें का परीक्षण वर्ष 2004 में मुकदमा नंबर 1970 से शुरू हुआ तो शाही ने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत कराया। आगे चलकर 14 मई 2007 को पत्रावली में गैर हाजिर हो गए और आज तक उपस्थित नहीं हुए।
बीच में न्यायालय ने उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया। बावजूद इसके शाही न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को पत्रावली की सुनवाई के दौरान न्यायधीश चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लिया। मुकदमें में 11 साल से गैर हाजिर चल रहे कैबिनेट मंत्री के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दिया। न्यायालय ने एसआे को जारी नोटिस में 19 फरवरी 2018 को कार्रवाई विवरण के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है। 14 मई 2007 से ही इस मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।