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महिला की मांग में जबरदस्ती सिन्दूर लगाना लज लगवाना शादी नहीं : पटना हाईकोर्ट

महिला की मांग में जबरदस्ती सिन्दूर लगाना लज लगवाना शादी नहीं : पटना हाईकोर्ट

TIL Desk Patna/ बिहार में पकड़ुआ विवाह से जुड़े एक केस में पटना हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि ‘किसी महिला की मांग में जबरदस्ती सिंदूर लगाना या लगवाना हिंदू कानून के तहत विवाह नहीं है.’ कोर्ट ने कहा, “एक हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक कि ये काम स्वैच्छिक न हो और पवित्र अग्नि के चारों ओर दूल्हा और दुल्हन द्वारा फेरे की रस्म न हुई हो.” कोर्ट ने 10 नवंबर को एक जबरन विवाह को रद्द कर दिया.

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