यूपी डेस्क/ उत्तर प्रदेश में गाय संरक्षण के लिए पुलिस ने नया कदम उठाया है| अब प्रदेश में जो गोहत्या को दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत केस दर्ज किया जाएगा| यूपी के डीजीपी ने ये आदेश जारी किया है| सिर्फ गोहत्या पर ही नहीं, बल्कि गोतस्करी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी| गोतस्करी का दोषी पाये जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ भी यूपी पुलिस एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करेगी| गोहत्या और गोतस्करी का दोषी पाये जाने पर एंटी सोशल एक्टीविटी कानून के तहत भी केस दर्ज होगा|
गोहत्या और गोतस्करी का दोषी पाये जाने पर रासुका लगाने का आदेश अखिलेश यादव की सरकार में जारी हुआ था| लेकिन उस दौरान ये आदेश सख्ती से लागू नहीं किया गया| अब यूपी में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं| ऐसे में, यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने उसी शासनादेश के आधार पर ये फरमान जारी किया है|
यूपी पुलिस का ये आदेश ऐसे वक्त आया है जब केंद्र सरकार ने बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का सर्कुलर जारी किया है| सरकार ने पशु क्रूरता रोकने और मवेशियों को हत्या से बचाने के उद्देश्य से ये नोटिफिकेशन जारी किया है| हालांकि, इस नोटिफिकेशन पर काफी विवाद चल रहा है| वहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम की कुर्सी संभालते ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी थी| पूरे सूबे में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का काम किया गया था|