गोरखपुर डेस्क/ सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर में स्लाटर हाउस नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डीएम, एसएसपी, सीडीओ, नगर आयुक्त सहित तमाम अधिकारियों को तलब किया है| वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी|
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित नगरआयुक्त यह नहीं बता सके कि स्लाटर हाउस के लिए कब जमीन मिलेगी और इसका निर्माण हो सकेगा| गोरखपुर के दिलशाम अहमद और 120 अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता की पीठ सुनवाई कर रही है|
याचिका में कहा गया है कि गोरखपुर में एक भी स्लाटर हाउस नहीं है जिससे वहां मांस की बिक्री नहीं हो पा रही| लोगों को अपनी पसंद का खाना खाने का अधिकार है| स्लाटर हाउस नहीं होने से गोरखपुर में मांस खाने के शौकीन लोगों को मांस नहीं मिल पा रहा| इस पर कोर्ट ने गोरखपुर के नगर आयुक्त को तलब किया था| मगर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके |