लखनऊ डेस्क/ उत्तर प्रदेश पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ अवैध निर्माण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूपी सरकार को 19 जून तक रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया| मीडिया सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलडीए से कहा कि इस मामले में वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले | समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति का लखनऊ के सालेह नगर में अवैध निर्माण है, जिसे 23 मई को ही एलडीए के न्यायिक प्राधिकरण ने ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग ने इस आदेश को कमिश्नर के यहां चुनौती दे दी थी| हालांकि राहत नहीं मिली, तो उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी|
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के प्रमुख और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने रूचि खंड इलाके में प्रजापति को गैरकानूनी निर्माण की इजाजत दी| अदालत का निर्देश प्रजापति के बेटे अनुराग की ओर से दायर एक याचिका पर आया है| अनुराग ने अवैध निर्माण को ढहाने के अदालती आदेश को चुनौती देते हुए याचिका इस उम्मीद के साथ दायर की थी कि उनको राहत मिलेगी लेकिन अदालत का आदेश उनके लिए झटका लेकर आया | वहीं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगरेप और नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रजापति की जमानत याचिका पर योगी सरकार से जवाब मांगा था| इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी |