हिंदी न्यूज़

HC का अजान पर रोक पर सवाल, ‘मंदिर में भी होती है आरती, इससे नहीं होता ध्वनि प्रदुषण’?

HC का अजान पर रोक पर सवाल, 'मंदिर में भी होती है आरती, इससे नहीं होता ध्वनि प्रदुषण'?

TIL Desk Ahmedabad/ गुजरात हाईकोर्ट में एक ऐसी जनहित याचिका पहुंची, जिसमें मस्जिदों पर लगाए गए लाउडस्पीकर्स को बैन करने की मांग की गई. अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, ‘आपके मंदिरों में सुबह की आरती 3 बजे भोर में ही ड्रम और संगीत के साथ शुरू हो जाती है. तो क्या किसी भी तरह का शोर नहीं होता है? यह वर्षों से चली आ रही चीज है और यह 5-10 मिनट के लिए होती है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *