TIL Desk Ahmedabad/ गुजरात हाईकोर्ट में एक ऐसी जनहित याचिका पहुंची, जिसमें मस्जिदों पर लगाए गए लाउडस्पीकर्स को बैन करने की मांग की गई. अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, ‘आपके मंदिरों में सुबह की आरती 3 बजे भोर में ही ड्रम और संगीत के साथ शुरू हो जाती है. तो क्या किसी भी तरह का शोर नहीं होता है? यह वर्षों से चली आ रही चीज है और यह 5-10 मिनट के लिए होती है.
Recent Posts
- ओवरसीज बैंक चिनहट लूट मामले में DGM ओवरसीज बैंक विकास वर्मा का बयान
- सच्चाई कभी छिपती नहीं, कभी न कभी जबान पर आ जाती है : प्रमोद तिवारी
- डॉ० अंबेडकर पर केंद्रीय गृहमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान
- बुमराह से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर ली है: कोंस्टास
- बम की धमकियों से निपटने के लिए दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी पुलिस
Most Used Categories
- State (16,467)
- हिंदी न्यूज़ (12,817)
- India (10,365)
- Uttar Pradesh (8,101)
- Delhi-NCR (7,200)
- Sports (6,227)
- Home (6,159)
- World (6,005)
- Entertainment (5,916)
- Business (5,643)