State, uttarakhand, हिंदी न्यूज़

नैनीताल के अधिवक्ता सिद्धार्थ साह उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त

नैनीताल के अधिवक्ता सिद्धार्थ साह उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त

TIL Desk देहरादून:👉उत्तराखंड हाईकोर्ट को एक नया अतिरिक्त न्यायाधीश मिला है। नैनीताल निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ साह को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुई। इस बाबत जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके की गई।

सिद्धार्थ साह लंबे समय से उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना 5 जनवरी 2026 को जारी हुई। इसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे। यह समारोह हाईकोर्ट परिसर में आयोजित हुआ, जहां बार और बेंच के सदस्यों ने नवनियुक्त न्यायाधीश का स्वागत किया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता डीएस सी रावत ने इस नियुक्ति पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ साह की शपथ बार एसोसिएशन के लिए गौरव और ऐतिहासिक क्षण है। सिद्धार्थ साह ने अपनी पूरी प्रैक्टिस इसी हाईकोर्ट से की है और आज वे यहां न्यायाधीश बने हैं। वे हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देते थे और कोर्ट में पूरा समय देते थे। उनकी मेहनत और समर्पण से आज यह मुकाम हासिल हुआ है। बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें बधाई दी गई और उम्मीद जताई गई कि वे न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सिद्धार्थ साह की नियुक्ति से उत्तराखंड हाईकोर्ट की पीठ मजबूत हुई है। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल शुरू में दो वर्ष का होता है, जिसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई थी, जो अक्टूबर 2023 में की गई थी। यह नियुक्ति न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर चयन की मिसाल है। बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय से न्याय प्रक्रिया और तेज होगी। नवनियुक्त न्यायाधीश सिद्धार्थ साह को सभी की ओर से शुभकामनाएं हैं कि वे न्याय सुनिश्चित करने में नया आयाम स्थापित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *