नई दिल्ली डेस्क/ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि- अगर किसी फिल्म या डॅाक्युमेंट्री में राष्ट्रगान बजता है तो उस समय ऑडियंस को खड़े होने की जरुरत नही है। किसी को खड़े होने के लिए मजबूर नही किया जा सकता।
गौरतलब है कि 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा हॅाल में फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा। साथ जिस समय राष्ट्रगान चल रहा हो उस समय स्क्रीन पर तिरंगा आना चाहिए व इस दौरान राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमा हॅाल में मौजूद सभी लोगो को खड़ा होना पड़ेगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया। मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ये सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है। जब इसे लेकर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अहम हो जाता है। राष्ट्रगान को सिनेमाघरों के अलावा सभी स्कूलों में जरूरी किया जाए क्योंकि देशभक्ति की भावना की शुरुआत बच्चों से की जानी चाहिए।