नई दिल्ली डेस्क/ सीमा शुल्क विभाग ने अपने गोदामों में माल रखने और निकालने के लिये इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के नियमों को लागू करने का काम एक बार फिर टाल दिया है। नियमों के क्रियान्वयन को चौथी बार आगे बढ़ाया गया है।
नय कार्यक्रम के अनुसार माल की ई-सीलिंग के नियम एक जनवरी 2019 से लागू होने थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमाशुल्क विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त को पत्र लिखकर ई-सीलिंग के नियमों को लागू करने को फिलहाल के लिये टाल दिया है।
सीबीआईसी ने कहा कि निदेशक मंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग नियमों के क्रियान्वयन को फिलहाल आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सीमाशुल्क विभाग ने पिछले साल जून में यह फैसला लिया था कि गोदामों में माल रखने और निकालने के लिये उस पर रेडियो-आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) वाली सीलिंग की जरुरत होगी।
ई-सीलिंग के नियम सबसे पहले 15 अगस्त 2018 से प्रभावी होने थे। जिसे बढ़ाकर पहले एक अक्टूबर 2018 किया गया, फिर एक नवंबर 2018 और उसके बाद एक जनवरी 2019 किया गया।