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यूपी कैबिनेट ने दी १३ वाणिज्यिक कोर्ट को मंजूरी

यूपी कैबिनेट ने दी १३ वाणिज्यिक कोर्ट को मंजूरी

यूपी डेस्क/ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली यूपी कैबिनेट ने कारोबारी सहूलियतों के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को 13 जिलों में वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन न्यायालयों में वाणिज्यिक विवादों का ही निपटारा होगा। इनमें लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, वाराणसी और गौतमबुद्ध नगर जैसे जिले शामिल हैं। इन न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था शासकीय गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। केंद्र सरकार ने ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ केअंतर्गत प्रदेश को 372 बिंदुओं पर काम का एजेंडा सौंपा है। इसमें निवेशकों से जुड़े विवाद का समय से निस्तारण भी शामिल है। योगी सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट से विचार विमर्श के बाद वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया।

सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट ने ‘द कॉमर्शियल कोट्स कामर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट एक्ट-2015’ (अधिनियम संख्या-4/2016) की धारा-3 के अंतर्गत 13 जिलों में वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रस्ताव दिया था। केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनेगा। इसकी मदद से विभिन्न सरकारी विभागों में होने वाले कामों को प्रमोट किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। इससे सरकारी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने में मदद मलेगी। सोशल मीडिया हब की स्थापना, प्रबंधन एवं एनालिसिस के लिए केंद्रीय संस्था ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) को जिम्मेदारी दी गई है।

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