दिल्ली डेस्क/ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को निर्देश दिया है पायल अब्दुल्ला और उनके बच्चे शिष्टाचार पूर्वक 7, अकबर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली कर दें, अन्यथा उन्हें इसके लिए आदेश जारी करना पड़ेगा।
पायल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर टाइप 8 सरकारी बंगला खाली कराने के आदेश को चुनौती दी थी। अब्दुल्ला की पत्नी और बेटों ने याचिका में आरोप लगाया है कि सितंबर 2015 में केंद्र सरकार ने नियमों को दरकिनार कर बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आवास के तौर पर वर्ष 2009 से आवंटित दिखाया है। जबकि जम्मू एवं कश्मीर सरकार के आतिथ्य एवं प्रोटाकॉल विभाग की वेबसाइट पर राज्य के मुख्यमंत्री के निवास के तौर पर 5 पृथ्वी रोड का बंगला दिखा रहा है।
जस्टिस इंदरमीत कौर ने सुनवाई के दौरान पायल अब्दुल्लाह के वकील से यह जानना चाहा कि पायल अब्दुल्लाह सरकारी बंगला कितने दिनों में खाली करेंगी । उत्तर असंतोषजनक मिलने के बाद जस्टिस कौर ने अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए कहा कि इस पर विस्तृत आदेश पारित करेंगी हाईकोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कार्यालय से रिटायर होने के बाद वहां से जाना पड़ता है। अतः पायल अब्दुल्लाह को भी सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए |