Home, State, Uttar Pradesh, हिंदी न्यूज़

हाईकोर्ट का यूपी सरकार को झटका, प्रदर्शनकारी के खिलाफ जारी वसूली नोटिस पर रोक

हाईकोर्ट का यूपी सरकार को झटका, प्रदर्शनकारी के खिलाफ जारी वसूली नोटिस पर रोक

प्रयागराज डेस्क/ शहर में 19 दिसंबर से शुरू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोप में कानपुर के निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ जारी वसूली नोटिस पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान को अंतरिम राहत में, न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की पीठ ने गुरुवार को अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) द्वारा जारी नोटिस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस तरह के आदेशों की जांच कर रही है।

फैजान के वकील ने वसूली नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वसूली नोटिस एक एडीएम द्वारा जारी किया गया था जबकि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह कहा गया है कि इस तरह का आदेश केवल सेवारत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या ‘दावा आयुक्त’ के रूप में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस अधिकतर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। पीठ ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष 20 अप्रैल, 2020 से शुरू हो रहे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *