TIL Desk New Delhi/ एक्सप्रेस-वे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि लापरवाही से लोग हताहत हो सकते हैं औऱ इसके दुखद परिणाम हो सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक आदेश में कहा कि यातायात मानदंडों का पालन केवल कानून का मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ वाहनों के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक जरूरत है. दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहन एक्सप्रेसवे पर जोखिम बढ़ाते हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाए.
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