TIL Desk New Delhi/ एक्सप्रेस-वे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि लापरवाही से लोग हताहत हो सकते हैं औऱ इसके दुखद परिणाम हो सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक आदेश में कहा कि यातायात मानदंडों का पालन केवल कानून का मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ वाहनों के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक जरूरत है. दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहन एक्सप्रेसवे पर जोखिम बढ़ाते हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाए.
Recent Posts
- आज का राशिफल 15 जून: किसी के लिए रोमांस तो किसी के लिए करियर में नई जिम्मेदारी
- डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग ‘त्रिवेणी’ में योगी सरकार के नौ साल पर एक्सपर्ट्स ने की चर्चा
- संत गाडगे बाबा के आदर्शों पर चलकर समरस, स्वच्छ और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करें : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
- उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 2500 किलोलीटर क्षमता के पानी टंकी निर्माण का किया भूमिपूजन
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की
Most Used Categories
- State (67,555)
- Madhya Pradesh (17,642)
- Uttar Pradesh (16,324)
- Chhattisgarh (9,912)
- Delhi-NCR (8,433)
- India (17,664)
- हिंदी न्यूज़ (17,510)
- Sports (10,611)
- World (8,755)
- Entertainment (8,221)
